देवास। शहर के बीएनपी थाना अंतर्गत ग्राम खजुरिया जागीर में पैसो को लेकर अधिक लाभ का लालच देकर कंपनी फ्रॉड करके फरार हो गयी है।
दरअसल ग्राम खजुरिया जागीर निवासी दयाराम पिता जगन्नाथ चौहान में वर्ष 2012 की एक जनवरी को आरोपी महेश प्रजापत, सत्यनारायण निवासी कोलाला व तोलाराम निवासी कोठड़ी इंगोरिया व साई प्रकाश प्रोपर्टी डीलर्स के संचालक ने आरोपी महेश प्रजापत निवासी ग्राम खजुरिया के घर पर फरियादी को अधिक लाभ का लोभ देकर रुपये ले लिए और किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए ओर वह कंपनी फ्रॉड करके फरार हो गयी है। जिसकी शिकायत फरियादी दयाराम ने बीएनपी थाने में की जिसके बाद बीएनपी थाना पुलिस ने सोमवार को चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 व अन्य धाराओं के साथ मध्यप्रदेश निक्षपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण दर्ज किया है । मामले की जाँच बीएनपी थाने में पदस्थ निरक्षक मुकेश इजारदार द्वारा की जा रही है।
