• कार्यवाही में 7 लाख 82 हजार रुपए की मूल्य की सामग्री जप्त, 22 प्रकरण पंजीबद्ध
देवास। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. शिव दयाल सिंह के निर्देश पर एवं प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्री आर पी दुबे के मार्गदर्शन में देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध कंट्रोल रूम प्रभारी श्री नागेन्द्र सिंह जादौन के नेतृत्व में वृत्त टोंक खुर्द के टोंककला कंजर डेरा व टप्पा चिड़ावद कंजर डेरे में विधिवत दबिश दी गई दबिश के दौरान भारी मात्रा में लाहन और हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत 13 प्रकरण कायम किए उक्त प्रकरण में 130 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 11700 किलो महुआ लाहन जप्त किया। मदिरा व लाहन का बाजार मूल्य 7 लाख 28 हजार रुपए है। लाहन को विधिवत मौके पर नष्ट किया।
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इसी प्रकार वृत्त बागली अ के ग्राम गुराडीया,कीर्तन खेड़ी,मातमोर, शिवपुर , A1 ढाबा, पटेल ढाबा एवं धन तालाब के पास इंदोर– कन्नौद हाईवे पर कार्यवाही की गई ।कार्यवाही में कुल 25 पाव प्लेन देशी मदिरा ,एक मोटर साईकिल हीरो डीलक्स,40 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा एवं लगभग 140 किलो ग्राम महुआ लाहान जप्त कर विधिवत नष्ट किया गया ,कार्यवाही में कुल 04 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये।
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वृत्त सोनकच्छ में कुल 3 प्रकरण कायम किए गए जिसमें 15 पाव देसी मदिरा मसाला एवं 10 बोतल बीयर की जप्त की गई।
व्रत कन्नौद के सतवास एवम् खण्डवा रोड पर होटल , ढाबे चेक किए। राजेंद्र ढाबा और रिंकू ढाबा पर देशी, विदेशी मदिरा के दो प्रकरण धारा 34(1) के तहत बनाए जिसमे 16 पाव विदेशी मदिरा एवं 15 देशी मदिरा प्लेन जप्त की गई।
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