आयपीसी एक्ट 428 एवं 429 के अनुसार किसी जानवर को प्रताडित नहीं कर सकते

देवास। मोती बंगला कोठी रोड निवासी ज्योति पांजलकर ने सिटी कोतवाली में थाना प्रभारी को आवेदन देकर बताया कि लॉक डाउन के समय कोठी रोड की झाड़ी के पास एक कुतिया ने बच्चे दिए थे वे बच्चे हमारे घर आ गए थे। मानवतावश मैने उनकी देखभाल की व उनका इलाज करवाया तथा पशु चिकित्सालय के कम्पाउंडर द्वारा उन्हें रेबिज केे इंजेक्शन भी लगवाए गए है। जिससे कि इन बच्चों से अब किसी को कोई खतरा नहीं है। पंडित राजेन्द्र चौधरी के बेटे ने सीएम हेल्प लाईन में रिपोर्ट की जिसकी वजह से 4 सितम्बर को निगम की टीम इन बच्चों को पकडऩे आई तो हमने इसका विरोध किया कि इन बच्चों की माँ को किसी ने मार दिया है ये चार पांच माह के छोटे छोटे बच्चे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इन्होने अभी तक किसी भी राहगिर को या अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आयपीसी एक्ट 428 एवं 429 के अनुसार किसी भी जानवर को प्रताडित नहीं किया जा सकता है। इस बात को सुनकर नगर निगम की टीम वापस चली गई। इसके पश्चात पं. राजेन्द्र चौधरी ने हमारे खिलाफ थाने में आवेदन दिया तथा मांग की है कि इन कुत्ते के बच्चों को यहां से हटाया जाए। पं. चौधरी द्वारा दिया गया आवेदन पूरी तरह से झूठा है। श्रीमती पांजलकर ने बताया कि पं. चौधरी ने कहा था कि अगर इन कुत्ते के बच्चों को यहां से नहीं हटाया गया तो हम इनको जहर देकर मार देंगे। अगर इन बच्चों को कुछ भी होता