देवास। विगत दिवस निगम आयुक्त विषाल सिंह चैहान को प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों कि समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारीयों द्वारा ऐसे हितग्राहियों के सम्बध में अवगत कराया गया कि जिनके द्वारा विगत 2 से 3 वर्षों पूर्व योजना कि लाभ राषि 1 से 2 लाख लेने के उपरांत भी अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया है जिसकी वजह से शासन स्तर से आपत्ति प्राप्त होकर संबधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के निर्देष दिये जा रहे है। आयुक्त द्वारा समीक्षा बैठक में शाखा से संबधित अधिकारीयों को निर्देषित किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे वे सभी हितग्राहि जिनके द्वारा शासकीय राषि प्राप्त करने के उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया जा रहा है उनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही प्रस्तावित कर उनकी सम्पत्ति के हस्तातंरण,रजिस्ट्री आदि को अन्य व्यक्तियों को प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही करने तथा सम्बधित हितग्राहि कि सम्पत्ति पर सम्पत्ति बेचने या गिरवी, दान आदि के प्रतिबंधात्मक सूचना लिखे जाने के निर्देष दिये है इस सबंध में निर्देषों के पालन में नगर पालिक निगम देवास द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय से सम्पर्क कर ऐसे सभी हितग्राहियों जिनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना कि राषि प्राप्त करने के उपरांत भी विगत काफी समय से निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया जा रहा या निर्माण कार्य अधूरा छोड दिया गया है उन सबके भू-खण्ड या भवन कि रजिस्ट्रीयों के विक्रय पर प्रतिबंध बाबद् कार्यवाही प्रारंभ कर दि गई है दोषी हितग्राहीयो सम्पत्ति पर जाहिर सूचना लिखवाई जा रही है नगर पालिक निगम देवास द्वारा यह अभियान निरंतर जारी रखा जावेगा यदि इसके उपरांत भी हितग्राहियों द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया जाता है तो उक्त सम्पत्तियों का कब्जा एवं नियंत्रण नगर पालिक निगम देवास द्वारा अपने अधिन कर लिया जावेगा।