क्या देवास में भी लगेगा..? क्योकि देवास फैसले लेने में इंदौर-उज्जैन पर निर्भर..!!
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आव्हान पर प्रदेश में बहुत से जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचाव से जनता कर्फ्यू लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरो को निर्देश दिए थे कि किसी भी मोहल्ले, गाँव व कस्बे से लोग 30 अप्रैल तक बाहर न निकले ये सुनिश्चित किया जाए। ऐसी कड़ी में इंदौर व उज्जैन कलेक्टर ने अपने यहाँ जनता कर्फ्यू लागू किया है।
अब देखना होगा कि क्या देवास में भी इंदौर उज्जैन के फैसलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा क्योंकि देवास फैसले लेने में इंदौर-उज्जैन पर निर्भर है। देवास के जनप्रतिनिधि का भी कहना है कि अगर इंदौर उज्जैन में संक्रमण बढ़ाता है तो उसका सीधा प्रभाव देवास पर पड़ता है । मीडिया से चर्चा के दौरान कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने कहा था जब मुख्यमंत्री ने 10 अप्रैल को ज़िलों के क्राइसेस मैनेजमेंट कमिटी के साथ बैठक की थी तब माननीय विधायक ने कहा था कि जिस तरह का निर्णय इंदौर -उज्जैन के लिए हो वैसा ही निर्णय देवास के लिए हो।
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार शाम की बैठक में 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया कलेक्टर द्वारा बताया गया कि अनावश्यक घूमने वाले को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। अस्थाई सब्जी मंडी को बंद करी जाएगी। शहर में केवल 20 पेट्रोल पंप को ही चालू रहने की अनुमति रहेगी। इंदौर में जनता कर्फ्यू के दौरान केवल किराना, राशन दुकान, फल – सब्जी के चलित ढेले एवं फल – सब्जी की स्थाई दुकान दोपहर 12.00 बजे तक खुली रह सकेगी तथा दूध का वितरण प्रातः 6 . 00 से 10.00 बजे तक एवं 4.00 बजे से साय 7.00 बजे तक हो सकेगा ।ऑटो और टैक्सी को सिर्फ मरीज के परिवहन के लिए छूट रहेगी, लोक परिवहन रहेंगे बंद, ग्रामीण क्षेत्र में भी होगी सख्ती।
उज्जैन में भी 30 अप्रैल तक कलेक्टर आशीष सिंह ने जनता कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में 30 अप्रेल तक शादियों की सभी परमिशन की गई निरस्त कर दी गयी है। मेडिकल और आवश्यक सेवाओं से संबंधित संस्थान ही खुले रहेंगे।
अब उज्जैन में 21 अप्रैल से 30 अप्रेल तक उज्जैन शहर और जिले के ग्रामीण इलाको जनता कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ दवाई ,दूध ,सरकारी उचित मूल्य की दुकानों को छूट दी जाएगी।
मेडिकल और चिकित्सा सुविधाएं चालू रहेंगे, आटा चक्की सुबह 7 बजे 11 बजे तक खुल सकेंगी, दूध की दूकान सुबह 7 से 11 और शाम 6 से 8 बजे तक खुली रहेंगी, शव यात्रा में अधिकतम 10 लोग सम्मलित हो सकेंगे।