15 जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू आवश्यक गतिविधियाँ होंगी संचालित
देवास। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण के प्रबंधन पर प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में कहा है कि आज आपसे चर्चा करते समय मेरे मन में संतोष का भाव है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से अभी लड़ाई लड़ते रहना है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू अभी हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा। लेकिन कोरोना कर्फ्यू में हम छूट दे रहे हैं। सुरक्षा भी और समृद्धि भी। अपनी सुरक्षा भी करना है लेकिन आर्थिक गतिविधियाँ भी आरंभ करना है, जिससे व्यापार चल सके, निर्माण के काम चल सकें। गरीब की रोटी चल सके। मेहनत- मजदूरी मिल सके। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप चाहे वे हमारे जिले के हों, हमारे ब्लाक के हों, वार्ड या गाँव हों, उन्होंने अपने-अपने यहाँ तय किया है कि 15 जून तक कौनसी गतिविधियाँ चलेंगी और कौनसी गतिविधियाँ नहीं चलेंगी। लेकिन कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जिन पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध रहेगा। अपनी सुरक्षा के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए यह पाबंदियाँ जरूरी हैं। सभी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। खेल की गतिविधियाँ, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मेले इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल-कॉलेज कोचिंग संस्थान यह भी बंद रहेंगे। सिनेमा घर, शापिंग माल्स, व्यायामशाला, जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम , सभागृह यह सभी बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालय के अतिरिक्त शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारी और केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे। सभी धार्मिक और पूजा स्थलों में एक समय में चार से अधिक भाई-बहन नहीं जाएंगे ताकि पूजा हो सके लेकिन भीड़ न लगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग सम्मिलित होंगे। मृत्यु भोज में भी 10 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे। किसी भी एक स्थान पर एक साथ 6 लोगों से अधिक संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे। पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश में प्रतिदिन रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कुछ जिलों ने वहाँ संक्रमण की स्थिति देखकर इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया है। वे अपने जिले की जनता को सूचना दे देंगे ताकि वहाँ संक्रमण फिर से न बढ़ सके।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं, जो सम्पूर्ण प्रदेश में मुक्त रहेंगी, मतलब यह गतिविधियाँ संचालित की जा सकेंगी। इसमें सभी प्रकार के उद्योग, औद्योगिक गतिविधियाँ, उद्योगों में कच्चा माल या तैयार माल का आवागमन, अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ, पशु चिकित्सा अस्पताल, केमिस्ट, राशन की दुकानें, किराना दुकानें, फल-सब्जी, डेरी, दूध, पशु आहार की दुकानें, पेट्रोल डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस, मंडी, खाद-बीज, कृषि यंत्र की दुकानें, खेती संबंधी सभी गतिविधियाँ चालू रहेंगी। रेस्टोरेंट और भोजनालय से टेक होम डिलेवरी की जा सकेगी। लाजिंग होटल आगंतुकों के साथ रूम डायनिंग के साथ चालू रहेंगे। बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेटर, नान बैंकिंग फाइनेंसिंग कम्पनियाँ, सहकारी साख समिति, केश मैनेजमेंट एजेंसी आदि का संचालन एवं आवागमन चालू रहेगा। इलेक्ट्रीशियन्स, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर का आवागमन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक और कर्मचारी, सार्वजनिक परिवहन, चाहे वह बस हो या ट्रेन के माध्यम से हो, आ-जा सकेंगे। सभी प्रकार के सामान और माल की आवाजाही, निजी सुरक्षा सेवाएँ, घरेलू सेवा देने वाले जैसे कपड़ा धोने वाले, ड्राइवर, हाउस हेल्प, मेड, कुक आदि का आवागमन, ई-कामर्स कम्पनियों तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की जा सकेगी। रेड जोन के बाहर के गाँव में समस्त मनरेगा से संबंधित कार्य, ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य, तेंदूपत्ता के संग्रहण का कार्य, तेंदूपत्ता तोड़ने का काम, फायर बिग्रेड टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएँ, दूध एकत्रितकरण और वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं अन्य कूरियर्स सेवाएँ, मोहल्लों एवं कालोनियों में एकल दुकानें, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाऊसिंग की सर्विसेस, समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कंस्ट्रक्शन गतिविधियाँ संचालित होंगी। परीक्षा केंद्र आने और जाने वाले विद्यार्थी, परीक्षा केंद्र में परीक्षा की व्यवस्था से जुड़े कर्मी तथा अधिकारियों का आवागमन, आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी व निजी चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित तीन सवारी कोविड प्रोटोकाल के साथ, जिला स्तर पर परम्परागत लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकाल के साथ, व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और बाहर आवागमन, यह सब गतिविधियाँ जारी रहेंगी। इन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अन्य गतिविधियों के बारे में अलग-अलग जिला अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन सभी गतिविधियों को चालू रखते हुए हम कोविड के संक्रमण पर नियंत्रण कैसे करेंगे, इसकी भी व्यवस्था हमने जमाई है। हम पूरे प्रदेश में लगातार बड़ी संख्या में टेस्ट जारी रखेंगे।