प्रदेश में राहवीर योजना शुरू, अगले साल मार्च तक चलेगी योजना…
देवास। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की जान बचाने वालों के लिए राहवीर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो व्यक्ति दुर्घटना में घायल लोगों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाएगा, उसे 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान ने बताया कि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि तथा समय पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उपचार नहीं मिलने के कारण दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रायः यह देखने में आता है कि किसी भी मार्ग पर दुर्घटना होने पर दुर्घटना के उपरान्त उस मार्ग से निकलने वाले राहगीर कई बार रूककर मदद तो करते हैं किन्तु दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को खुद अस्पताल तक पहुंचाने में यह सोचकर संकोच करते हैं कि कहीं पुलिस केस में उनका नाम दर्ज होने पर उन्हें अनावश्यक पुलिस थाने अथवा न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना राहवीर योजना ” लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित किसी व्यक्ति को यदि कोई अस्पताल तक पहुंचाता है तो उसे पुलिस द्वारा अनावश्यक पुछताछ नहीं की जावेगी।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त गम्भीर दुर्घटना होने पर अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र के साथ-साथ पुरस्कार राशि भी प्रदाय की जावेगी।
उन्होंने बताया कि शासन की ” राहवीर ” योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसने किसी मोटर वाहन से जुड़ी गम्भीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके दुर्घटना के स्वर्णिम समय (Golden hour) के भीतर चिकित्सा सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर उपचार प्रदान करने के लिये अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई हो वह इस योजना के लिये पात्र होगा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 (12 ए) के अनुसार ” गोल्डन ऑवर का अर्थ है किसी दर्दनाक चोट के बाद एक घंटे तक चलने वाली वह अवधि , जिसके दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है। मोटर वाहन से संबंधित कोई सड़क दुर्घटना जिसके कारण पीड़ित को उपचार के दौरान कोई भी स्थिति उत्पन्न हो और अस्पताल द्वारा मृत्यु / गंभीरता का प्रमाण पत्र दिया जाए। ऐसी दुर्घटना को गम्भीर दुर्घटना माना जावेगा। जिसमें पीड़ित की प्रमुख सर्जरी हो, पीड़ित कम से कम 3 दिवस तक अस्पताल में भर्ती हो। मस्तिष्क की गम्भीर चोट रीढ़ की हड्डी की चोंटे उपचार के दौरान पीड़ित की मृत्यु यदि एक राहवीर मोटर वाहन से जुड़ी एक गंभीर दुर्घटना के लिये एक या एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाता है, तो ” राहवीर ” योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा पुरस्कार राशि 25000 रुपए प्रदाय की जावेगी । यह योजना दिनांक 31.03.2026 तक ही लागू है । यदि घटना की सूचना राहवीर द्वारा सबसे पहले पुलिस को दी जाती है , तो डॉक्टर से विवरण सत्यापित करने के बाद पुलिस ऐसे राहवीर को आधिकारित लेटर पैड पर एक पावती देगी। जिसमें राहवीर का नाम, उसका मोबाईल नम्बर और पता, घटना का स्थान, तारीख और समय को राहवीर ने पीड़ित की जान बचाने में किस तरह मदद की है आदि का उल्लेख होगा। पावती की प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति को भेजी जायेगी।
कमेटी द्वारा मूल्यांकन उपरान्त राहवीर योजनान्तर्गत प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जावेगी । जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति में जिले के जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, सीएमएचओ आरटीओ शामिल रहेंगे। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर होने वाली दुर्घटना में पीड़ितों को तत्काल स्वर्णिम समय ( Golden hour ) में अस्पताल तक पहुंचाकर नेक व्यक्ति होने का परिचय देने के साथ ही शासन की राहवीर योजना के भागीदार भी बनें ।