देवास। अमानक कीटनाशक विक्रय करने पर तीन कीटनाशक औषधी विक्रेताओं मैसर्स न्यू अमरजीत एग्रो सतवास विकासखंड कन्नौद, मैसर्स मां नर्मदा एग्रो इंटरप्राइजेस खातेगांव, मैसर्स महिमा कृषि सेवा केंद्र खातेगांव के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उपसंचालक कृषि नीलमसिंह चौहान ने बताया कि गुण नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत खरीफ वर्ष-2020 में जिले के कृषकों को पौध संरक्षण औषधी आदान सामग्री उच्च गुणवत्ता की मिल सके, इसलिए मैसर्स न्यू अमरजीत एग्रो सतवास विकासखण्ड कन्नौद, मैसर्स मां नर्मदा एग्रो इंटरप्राइजेस खातेगांव, मैसर्स महिमा कृषि सेवा केंद्र खातेगांव का जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा 10 अगस्त 2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निरीक्षण के दौरान कीटनाशी नियम 1971 की धारा 10 डी, 15 (2), 10 (4), 15 (1) एवं 15 (ए) का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया। उन्होंने बताया कि कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 की धारा-14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तीन कीटनाशक औषधी मैसर्स न्यू अमरजीत एग्रो सतवास विकासखण्ड कन्नौद, मैसर्स मां नर्मदा एग्रो इंटरप्राइजेस खातेगांव, मैसर्स महिमा कृषि सेवा केंद्र खातेगांव के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।