देवास जिले में 03 लोगो की जहरीले जानवर के काटने से मृत्‍यु होने पर निकटतम वैध वारिस को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायत स्‍वीकृत

देवास 14 सितम्‍बर 2020/ देवास जिले में कृषि कार्य करते समय 03 लोगो की जहरीले जानवर के काटने से मृत्‍यु होने पर निकटम वैध वारिस को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जारी आदेशानुसार विक्रमसिंह पिता रामचन्‍द्र निवासी रंधनखेडी तहसील टोंकखुर्द, धीरज पिता सिद्धनाथ निवासी नागपंचलाना तहसील टोंकखुर्द तथा अंतर पिता भेरूलाल निवासी दोन्‍ताजागीर तहसील टोंकखुर्द की खेत में कृषि कार्य करते समय जहरीले जानवर द्वारा काटने से मृत्‍यु होने पर निकटतम वैध वारिस को 04-04 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्‍वीकृत की गई है।