देवास। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र में लागू लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) की अवधि को दिनांक 19.04.2021 की प्रातः 6.00 बजे तक बढ़ायी गयी है।
गतिविधियाँ जिन्हे लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी
• किराना दुकाने, सब्जी/ फल-फ्रूट दुकाने, आटा चक्की एवं दूध डेयरी सायं 6.00 बजे तक खुली रहेगी।
• अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन
• केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंक एवं ATM
• औध्योगिक मजदूरो/ कर्मचारियों, उध्योगो हेतु कच्चा/ तैयार माल के परिवहन में लगे श्रमिकों एवं अधिकारियों का आवागमन।
• केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों का आवागमन।
• परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे किन्तु ऐसे सभी लोग अपने एडमीट/पहचान पत्र साथ में रखेंगे।
• एम्बुलेंस/फायर ब्रिगेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सवाऐं।
• अस्पताल/ नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कमी। जिन्हें पहचान पत्र रखना अनिवार्य रहेगा।
• बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक। जिन्हें टिकट दिखना अनिवार्य होगा।
• अखबार वितरण।
• होटल (केवल इन-रुम डायनिंग व्यवस्था के साथ)
• IT कम्पनियों तथा BPO/मोबाईल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकाने, कृषि/ सब्जी /फल-फूट मण्डी एवं शासन द्वारा घोषित
अनाज खरीदी केन्द्र। (नियत समयानुसार)
• जिले में उपार्जन कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारी, परिवहनकर्ता, हम्माल तुलावटी, वेयरहाउस आदि सर्वसम्बन्धित नियमित कार्य करते रहेंगे एवं वे कृषक जिन्हें फसल विक्रय का एस.एम.एस. प्राप्त हुआ है, वे प्रतिबन्ध से रहेंगे मुक्त।

