फर्म द्वारा एक्सपायरी, बिना बेच नम्बर की पौधसंरक्षण औषधि का किया जा रहा था भण्डारण और क्रय-विक्रय
देवास। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास के मंशानुसार कृषको को उत्तम गुणवत्ता का कृषि आदान उपलब्ध हो इसके लिए कलेक्टर श्री चन्द्रमोली शुक्ला के निर्देशानुसार उपसंचालक कृषि आर.पी.कनेरिया के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय गुण नियंत्रण उडनदस्ता दल का गठन किया गया है। उडनदस्ता दल द्वारा 13 जुलाई 2021 को पौधसंरक्षण औषधि विक्रेता मेसर्स देव शक्ति कृषि सेवा केन्द्र विजयागंजमण्डी विकासखण्ड देवास का औचक निरिक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक कृषि श्री लोकेश गंगराडे, निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी देवास श्री जयसिंह तोमर, जिला निरीक्षक एवं कृषि विकास अधिकारी देवास श्री जीवन बरडे उपस्थित थें।
निरीक्षण के दौरान फर्म में एक्सपायरी पौधसंरक्षण औषधी, बिना बेच नम्बर, पौधसंरक्षण औषधि का फर्म द्वारा काउन्टर पर भण्डारण और क्रय-विक्रय करना पाया गया। भण्डारण व क्रय-विक्रय का कोई भी रिकार्ड (स्टॉक एवं अन्य अभिलेख) नही पाया गया। स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नही करना पाया गया। दल द्वारा विस्तृत निरीक्षण कर पंचनामा तैयार कर पौधसरंक्षण औषधि को जब्त कर मेसर्स के प्रोपाईटर कमल सिंह गुर्जर के सुपुर्द किया गया। उक्त कृत किटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 की धारा का उलंघन है। जिसकी थाना विजयागंजमण्डी में किटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 की धारा तहत एफआईआर की गई।