देवास/ म.प्र. शासन द्वारा कोरोना महामारी के अन्तर्गत नगरीय सीमा क्षेत्र मे स्थित भूमि, भवन स्वामियो, जलकर उपभोक्ताओ पर एवं निगम स्वामित्व की दुकान के किराये पर, बकाया करो को जमा कराने पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट प्रदान की गई है। आयुक्त विशालसिह चौहान ने कहा कि निगम संबंधी बकाया करदाता अपने बकाया करो की राशि एक मुश्त जमा कराकर मिलने वाली छूट का लाभ अवश्य उठावें। निगम के राजस्व करो की बकाया, चालु वर्ष की राशि जमा किये जाने की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये निगम के झोनल कार्यालय माताजी सीढी के सामने भगवती द्वार सराय, उज्जैन रोड बस स्टेण्ड ईटावा पर करदाता अपनी सुविधा अनुसार करो की राशि झोनल कार्यालय या निगम कार्यालय मे शासकीय अवकाशो को छोडकर प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक अपने करो की राशि जमा करा सकते है। आयुक्त विशालसिह चौहान ने शहर के निगम संबंधी बकाया करदाताओ से अपील की है कि वे अपने बकाया करो को जमा कराकर मिल रही छूट का लाभ अवश्य लेवें।