देवास। नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के द्वितीय चरण मे शहरी पथकर विक्रेताओ को रूपये 20 हजार का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। द्वितीय चरण मे योजना का लाभ पाने के लिये हितग्राही को कोविड-19 आपदा के दौरान प्रथम चरण मे दिये गये रूपये 10 हजार के ऋण चुकाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिये हितग्राही को बैंक का प्रमाण पत्र (स्टेटमेंट) लाना होगा। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनान्तर्गत कोविड-19 अन्तर्गत एक पथ विक्रेता को तीन बार योजना का लाभ दिया जाना हैं। जिसमे प्रथम चरण मे रूपये 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण बैंको के माध्यम से दिया जा रहा है। उक्त ऋण को जमा करा चुके हितग्राहियो को द्वितीय चरण मे रूपये 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण एवं इसी प्रकार तृतीय चरण मे रूपये 50 हजार का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। निगम द्वारा द्वितीय चरण का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। वहीं शासन द्वारा द्वितीय कोरोनाकाल माह अप्रेल, मई 2021 मे पथ विक्रेताओ के प्रभावित हुये व्यवसाय मे सहयोग हेतु शासन द्वारा प्रमाणित समस्त 9 हजार 125 हितग्राहियो के खातो मे सीधे डीबीटी के माध्यम से रूपये एक हजार की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार वर्तमान तक शहर के विभिन्न बैंको द्वारा 5162 हितग्राहियो को 516 लाख 20 हजार का ऋण स्वीकृत कर 4899 हितग्राहियो को कुल 489 लाख 90 हजार का ऋण प्रदाय किया गया है।
आयुक्त ने बताया कि योजनान्तर्गत पंजीयन कराने के लिये निगम के एनयुएलएम शाखा एवं नजदीकी एमपी ऑन लाईन पर सम्पर्क कर सकते है। रूपये 20 हजार के ब्याज मुक्त ऋण के आवेदन हेतु पूर्व का पंजीकृत माबाईल नम्बर व बैंक का क्लोजिंग स्टेटमेंट (प्रमाण पत्र) या बैंक की रिर्पोट लाना अनिवार्य होगा।