देवास हाटपिपलिया वर्तमान समय में कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर देवास द्वारा लोक स्वास्थ्य नेता लगाए गए विभिन्न प्रतिबंध आदेशों के तहत वैवाहिक सामाजिक कार्यक्रमों को भी निषेध किया गया किंतु फिर भी लोग इसे सिर्फ संस्कार ना मानकर उत्सवी स्वरूप देने के बाद नहीं आते हैं इसी के फलस्वरूप 22,4,21 कोननगर भ्रमण के दौरान एक बारात बिना किसी अनुमति के बारात नगर के सिद्धि विनायक गार्डन शादी करने गए ले राहुल उर्फ लड्डू शक्तावत पुत्र विजय सिंह एवं मैरिज गार्डन संचालक संतोष पाटीदार पुत्र हुकुम के विरोध प्रकरण दर्ज कर धारा 218/21 .187.188, 269.270.271. भादवी की धारा 3 महामारी अधिनियम 1987 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 दर्ज कर धारा 3 के तहत दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया।
हाटपिपलिया तहसील से नरेंद्र चौहान की रिपोर्ट