माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका 5135/2012 में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2013 एवं याचिका कमांक 625/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2015 में यह स्पष्ट निर्देश दिए गये है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु फीडर कैडर में नही आने वाले कर्मचारियो को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद से मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर उनके स्थान पर नियमित मुख्य नगर पालिका अधिकारियो की अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पदोन्नति हेतु विचार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियो की पदस्थापना की जाये।
