- 17 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन फार्म, जाने क्या क्या लगेंगे दस्तावेज
देवास। राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत शहर की कन्याओं का सामुहिक विवाह व निकाह का आयोजन 2 फरवरी 2025 को अयोजित करने के निर्देश विधायक पंवार ने संबंधित अधिकारियों को दिये। आयोजन के लिए एक बैठक आयोजित की गई बैठक मे समिती अध्यक्ष विधायक पवार ने निर्देश जारी किये गये है कि विवाह, निकाह के सफल आयोजन हेतु निगम सीमा के 45 ही वार्डो के पार्षदो का सहयोग लिया जाने हेतु आयोजन मे कन्याओं को दिये जाने वाले आवेदन फार्म उपलब्ध कराये जावेगें। जिसमे पार्षद अपने अपने वार्डो मे निर्धन परिवार की कन्याओं को योजना का लाभ दिला सकें। महापौर गीता अग्रवाल ने बताया कि 17 जनवरी 2025 तक आवेदन फार्म निर्धारित दस्तावेजों के साथ निगम सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग मे कार्यालयीन समय मे स्वीकार किये जावेगें। उन्होने शहर के निर्धन परिवारों के अभिभावकों से अनूरोध किया है कि वे अपनी कन्याओं का विवाह, निकाह इस अयोजन मे कराकर योजना का लाभ लेवें।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना मे शामिल कन्याओं को शासन द्वारा निर्धारित राशि रूपये 49 हजार प्रदान की जावेगी। निगम शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ समिती अध्यक्ष शीतल गेहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना मे विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के द्वारा राशि रूपये 2 लाख 51 हजार की राशि प्रदान की जावेगी। जिसे प्रत्येक कन्याओं को समान रूप से वितरित की जावेगी।
- योजना मे लगने वाले दस्तावेजों मे
- वर वधु के अभिभावक म.प्र. के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र,
- वर वधु की समग्र आईडी,
- वर वधु का आधार कार्ड,
- वर वधु का आयु का प्रमाण पत्र,
- आयु हेतु निम्न से कोई एक दस्तावेज,
- अनिवार्य (टी.सी. अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची,
- शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, मनरेगा जाब कार्ड,),
- वर वधु के पासपोर्ट साईज के 3-3 फोटो,
- वर वधु के अभिभावक के मोबाईल नम्बर,
- कल्याणी होने पर पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
- विधुर होने पर पूर्व पत्नि का मृत्यु प्रमाण पत्र, पत्यिक्ता महिला,
- पुरूष होने की स्थिती मे कानूनी रूप से तलाक होने पर न्यायालयीन आदेश,
- दिव्यांग होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र,
- वर वधु का नोटराईज्ड घोषणा पत्र इस आश्य से लिया जा रहा है कि वह पूर्व से विवाहित नही हो अथवा पूर्व मे इस योजना का लाभ नही लिया गया हो, ऐसे समस्त दस्तावेज मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना मे लगाये जाना अनिवार्य होगा।