देवास। शहर के आद्योगिक थाने में दिनांक 14 अप्रैल को अपराध क्रमांक 399/2021 को धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया फरियादी धर्मराज पिता नाथूलाल बैरागी निवासी जिला राजगढ़ ने आरोपी चंदा बाई निवासी जिला इंदौर व आरती पिता बीरू बिंद निवासी जिला होशंगाबाद तथा इनके 3 अन्य साथी पर आरोप लगाया है कि आरोपीगण ने फरियादी से शादी के नाम पर छल कपट व बैमानी पूर्वक 125000 रुपये लेकर भी फरियादी की शादी नही करवाई मामले को सहायक उप निरक्षक डी के त्यागी द्वारा विवेचना में लिया गया है।