देवास। प्रांतीय शिक्षक संघ म.प्र. के आव्हान पर जिला देवास द्वारा प्रांतीय आवाहन पर गुरुजियों, औपचारिकेत्तर अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों, शिक्षाकर्मियों, संविदा शिक्षकों एवं अध्यापक संवर्ग को 01 जुलाई 2018 से गठित म.प्र. राज्य स्कूल सेवा के शैक्षिक संवर्ग प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाकर राजपत्र में नियुक्ति के स्थान पर संविलियन शब्द प्रतिस्थापित किया जाकर ग्रेज्युटी, अनुकम्पा नियुक्ति व पुरानी पेंशन का लाभ देने, कोरोना आपदा में कार्यरत शिक्षकों को 50 लाख का बीमा देने, वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसार छठवें वेतनमान का लाभ देने,वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ देने, शेष बचे सभी शिक्षकों का एम्पलाई कोड जारी करने, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु डीएड/बीएड की बाध्यता समाप्त करते हुए दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने,2013 में सम्पन्न हुई एईओ परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एईओ के पद पर नियुक्त करने, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को आहरण संवितरण अधिकार देने,विभागीय स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति जारी करने, प्रतिमाह 01 तारीख को वेतन भुगतान करने आदि विभिन्न मांगों को लेकर देवास जिला अंतर्गत विभिन्न ब्लॉकों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन गया । देवास में अनुविभागीय अधिकारी पूनम तोमर को ज्ञापन दिया गया । इस अवसर पर देवास बीआरसी दिनेश चौधरी, शेख साबिर, अरूण मिश्रा, के.के. मिश्रा, जितेन्द्र मालवीय, मुकेश तिवारी, राजेश चौधरी, रमाशंकर सोनी, बालकृष्ण चतुर्वेदी, हंसराज बघेला सहित प्रांतीय शिक्षक संघ केे पदाधिकारी उपस्थित रहे। उक्त जानकारी अरूण मिश्रा ने दी।