आबकारी विभाग ने जप्त एवं राजसात मदिरा का किया नष्टीकरण

देवास । सहायक आबकारी आयुक्‍त देवास ने बताया कि आबकारी विभाग देवास द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) में जप्त एवं राजसात मदिरा का नष्टीकरण किया गया। उन्‍होंने बताया कि आज की कार्यवाही में वृत देवास (अ) के 05 प्रकरण, देवास (ब) के 10 प्रकरण तथा देवास (स) के 10 प्रकरण इस प्रकार कुल 25 प्रकरणों में जप्त एवं राजसात 3708.28 बल्क लीटर देशी मदिरा, 3769.56 बल्क लीटर विदेशी मदिरा स्प्रिट, 54.6 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बीयर तथा 375 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा ट्रेचिंग ग्राउण्ड देवास पर रोड रोलर चलाकर मदिरा का नष्टीकरण किया गया। नष्ट की गई समस्त मदिरा का वर्तमान मूल्य 56,81,620 रूपये हैं।
उन्‍होंने बताया कि इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय देवास द्वारा निराकरण के लिए आबकारी विभाग को सौपी गई 144 बल्क लीटर देशी मदिरा, 58.5 बल्क लीटर विदेशी मदिरा तथा 241.8 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बीयर भी उक्त मदिरा के नष्टीकरण हेतु गठित समिति द्वारा नष्ट की गई। कार्यवाही का विधिवत पंचनामा बनाया गया।