कन्नौद:- ग्राम पंचायत काटकूट के पंचायत सचिव पर म प्र राज्य सूचना आयोग भोपाल के आयुक्त डॉं . जी कृष्ण मूर्ती ने आवेदक विनोदभूतडा कन्नौद के द्वितीय अपील आवेदन पर सूनवाई करने के उपरांत अपने निर्णय मे काटकूट सचिव पर धारा 20(2) के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जनपद पंचायत कन्नौद को दिये है
मामला यह है कि विनोद भूतडा ने दिनांक 7 मार्च2019 को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6/1के अंतर्गत काटकूट पंचायत मे निम्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी पंजीकृत डाक से प्रस्तुत आवेदन पंचायत सचिव दिनेश वीके ने लेने से इकांर कर दिये जाने से जनपद पंचायत कन्नौद मे प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक
8 अप्रेल 2019 कोजानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये
तब भी जान कारी उपलब्ध नही होने कें कारण राज्य सूचना आयोग म प्र भोपाल मे अपील आवेदन प्रस्तुत किया था।
अपने निर्णय मे आयुक्त ने टिप्पणि की कि सूचना अधिकार मे आवेदन नही लेना घोरअपराध है।जनपद पंचायत कन्नौद के मुख्य कार्य पालन अधिकारी को निलम्बित लोक सूचना अधिकारी काटकूट सचिव पर कार्यवाही धारा20(2)केअंतर्गत कार्यवाही करनेके निर्देश देने के साथ मांगी गई जानकारी की प्रमाणित प्रति आवेदक को उपलब्ध कराने के आदेश पारित किए गए हैं।


चंचल भारतीय✒️














