हाटपिपल्या उपचुनाव के लिए मंगलवार को आचारसंहिता लागू हो गई। मतदान 3 और मतगणना 10नवंबर को होगी। आचार संहिता केवल हाटपिपल्याविधानसभा क्षेत्र में लागू रहेगी। बाकी जिले मेंप्रभावशील नहीं होगी। यह चुनाव कई मायनों में अलगहोगा।कोरोनाकाल में हो रहे चुनाव में आयोग ने कई नियमऔर व्यवस्थाएं बदल दी हैं। नामांकन, प्रचार, मतदान,मतगणना सभी की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गयाहै। मतदान के लिए मास्क लगा कर जाना अनिवार्यहोगा। जिस हाथ से वोट देंगे, उसमें ग्लब्ज पहननाजरूरी होगा। दूसरा हाथ स्याही लगवाने के लिए खुलारखना होगा। मास्क पहनना होगा, पहचान के लिएमास्क नीचे कर चेहरा दिखाना होगा। इसी तरह के कईबदलाव किए गए हैं, जानिए उन सभी के बारे में
वोटिंग : थर्मल स्कैनर में शरीर का तापमान ज्यादानिकला तो आखिरी घंटे में ही डाल सकेंगे वोटमतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर से वोटर का तापमाननापा जाएगा। तय मानकों से ज्यादा तापमान निकलनेपर फिर नापेंगे। दूसरी बार भी ज्यादा निकला तो वोटरको टोकन देकर मतदान के आखिरी घंटे में वोट डालनेके लिए आना पड़ेगा। क्वारेंटाइन लोग भी इसी दौरानवोटिंग के लिए आ सकेंगे। इसके पहले मतदान केंद्र के सभी अधिकारी-कर्मचारी पीपीई कीट समेत तमामसंसाधन पहनेंगे।फिर संदिग्धों से मतदान करवाया जाएगा। सोशलडिस्टेंस के लिए लाइन में 6 फीट दूरी पर गोलेबनाए जाएंगे। बीएलओ और स्वयंसेवक वोटरों मेंसोशल डिस्टेंस बनवाएंगे। महिला और पुरुष के लिएअलग-अलग एक छाया वाला प्रतीक्षा स्थल मतदानकेंद्र परिसर में ही रहेगा। मतदान केन्द्र के प्रवेश औरनिकासी स्थल पर साबुन, पानी व सैनिटाइजर रखेजाएंगे। जो मतदाता मास्क लगा कर नहीं आएंगे, उन्हेंमास्क दिया जाएगा। ग्लब्ज की व्यवस्था भी बूथ पररहेगी।

नामांकन : प्रत्याशी व दो लोगों को ही प्रवेश कीअनुमति रहेगीनामांकन ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। प्रत्याशी इसेऑनलाइन भर कर प्रिंट लेकर रिटर्निंग अधिकारी केसमक्ष जमा कर सकेगा। सुरक्षा निधि को भी ऑनलाइनतरीके से निर्धारित प्लेटफार्म पर जमा कर सकताहै। नामांकन जमा करने के लिए प्रत्याशी के साथअधिकतम दो व्यक्ति ही जा सकते हैं। इस दौरान वाहनोंकी संख्या भी अधिकतम संख्या भी 5 की जगह दो हीरखी गई है। प्रत्याशियों का पूर्व से नामांकन भरने कासमय बुक करवाना होगा।














