देवास – गाइडलाइन का उलंघनन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

देवास। शहर में कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख संक्रमण से बचाव हेतु लॉक डाउन (कोरोना कर्फ्यू) लगाया गया है। शहर में पुलिस द्वारा सख्ती के साथ (कोरोना कर्फ्यू) का पालन भी कराया जा रहा है। परंतु कुछ व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) के गाइड लाइन का उलंघनन किया जा रहा था जिसपर पुलिस द्वारा दुकानदारो पर कलेक्टर के आदेशों का उलंघनन करने के मामले में कार्यवाही कर उनपर प्रकरण दर्ज किया जा रहा रहा है।
शनिवार को कलेक्टर के आदेशो का उलनघंन करने के मामले में बीएनपी पुलिस ने बाईपास स्तिथ सिद्धि विनायक होटल के संचालक जगदीश पिता शिवनारायण परमार धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। तो वही कोतवाली पुलिस द्वारा भी मोती बंगला स्तिथ पूजा मिल्क कार्नर के संचालक सुमित गिरी व मालवा मिल्क कॉर्नर के संचालक एज़ाज़ शेख पर लॉकडाउन मे फल फ्रूट बेचने पर लॉकडाउन के उल्लंघन तहत धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है।
पूर्व में भी पुलिस द्वारा ऐसी कार्यवाही की गयी थी जिसमे 23 तारीख को भी शहर के आद्योगिक थाने में 4 प्रकरण दर्ज किये गए थे जिसमे विकास नगर स्थित न्यू गणेश मिल्क पॉइंट , शिप्रा जोन की दुकान , राघव विहार की एक दुकान तथा गौतम नगर स्तिथ एक दुकान पर कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किया गया था।