देवास। नगर सीमा क्षेत्र मे स्थित संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया उपभोक्ताओ द्वारा अपनी बकाया करो की राशि एक मुश्त माह अक्टुबर 2020 मे जमा करने पर नगर निगम द्वारा करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) पर छूट दी जावेगी। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने इस संबंध मे जानकारी देते हुये बताया कि शहर के संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया करदाताओ द्वारा अपने करो का भुगतान माह अक्टुबर मे किया जाता है तो करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट दी जाने के साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप निगम की ओर से माह अक्टुबर मे संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया के बडे बकायादारो द्वारा अपने करो का भुगतान एक मुश्त करते है तो उनका सम्मान किया जाकर लॉटरी ड्रा सिस्टम के माध्यम से चयनित प्रतिभागी को पुरस्कृत किया जावेगा। निगम द्वारा करदाताओ की सुविधाओ हेतु दिनांक 10 अक्टुबर से 20 अक्टुबर तक प्रतिदिन शहर के 5 वार्डो मे विशेष वसुली शिविर लगाया जावेगा। जिसमे करदाता अपने निगम संबंधी करो की राशि शिविर मे ही जमा कर सकेगें। इस अभियान के दौरान बकाया करदाताओ द्वारा अपनी बकाया करो की राशि का भुगतान नही किया जाता है तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी एवं मौका नप्ती के दौरान प्रापर्टी मे अंतर पाये जाने पर 5 गुना पेनेल्टी भारीत की जावेगी। आयुक्त ने करदाताओ से अपील की है कि वे अपने निगम संबंधी बकाया करो का भुगतान माह अक्टुबर मे ही जमा कर अधिभार (सरचार्ज) मे मिलने वाली छूट का लाभ लें। करदाता समस्त करो का भुगतान निगम कार्यालय के साथ ही अपने क्षेत्रो के झोन कार्यालयो मे भी जमा करा सकते है।
