मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर को किए आदेश जारी, लिखा ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करें

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्यूशन फीस को लेकर सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव केके द्विवेदी ने इसके आदेश जारी किए है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी निजी स्कूल 24 मार्च 2020 की स्थिति में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इधर, सोमवार सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे एमपी बोर्ड की 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। इसका प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा।

अभिभावकों का आरोप है कि कई स्कूलों ने सालभरकी फीस को ही ट्यूशन फीस में जोड़ दिया। यह फीसलेने पर स्कूल संचालक दबाव बना रहे है। इस संबंध मेंस्कूल शिक्षा विभाग का साफ कहना है कि ऐसा करनेवाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

फीस को लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंहचौहान ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधिमें सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी किए थे।बावजूद इसके कई स्कूल पूरी फीस वसूलने पर अड़ेथे। इसको लेकर कुछ स्कूलों ने हाईकोर्ट बेंच इंदौर मेंयाचिका लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने सरकार के आदेशपर स्थगन दिया था। इसी बीच हाईकोर्ट जबलपुर कीबेंच में एक स्कूल के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार केआदेश को सही बताते हुए सिर्फ ट्यूशन फीस लेनेके आदेश दिए।