मध्य प्रदेश सरकार ने दुर्गा उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी की

• आगामी माहों में दुर्गा पूजा आदि पर्व प्रदेश में मनाए जाएंगे तथा इस हेतु सार्वजनिक स्थानों
पर प्रतिमा एवं झांकियों की विभिन्न सावर्जनिक स्थानों पर स्थापना की जाएगी।

• अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी किये
गये निर्देशों के साथ ही भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्र क्रमांक 40-3/2020/DM-1 दिनांक
29.08.2020 एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन का समसंख्यक पत्र दिनांक 01.09.2020, कम में विभिन्न
धार्मिक त्यौहारों के संबंध में निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया
जावेविभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फिट
होगी तथा पंडाल का साईज 10×10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। सभी मूर्तिकारों को
तत्काल आवश्यक रूप से अवगत करा दिया जाए कि प्रतिमा की ऊँचाई 06 फिट या उससे
कम रखा जाना बंधनकारी है।

• सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत
सरकार के दिनांक 29.08.2020 तथा गृह विभाग, म0प्र0 शासन के दिनांक 01.09.2020 के
परिपत्रों अनुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगें तथा इसके लिए
आयोजक को जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

• कोविड संकमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए
चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे।
लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड
लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

• मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाये।
इसके लिए सम्बन्धित आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पूर्व से
प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

• जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया
जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड हो। विसर्जन की विकेन्दीकृत व्यवस्था पर भी जिला
शांति समिति तथा जिला काईसेस मेनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है।

• सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाकियों, पंडालों, गरवा,
विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालू फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के
साथ ही तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से
पालन सुनिश्चित किया जाये।

• समस्त दुकानें रात्रि 8.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय,
राशन एवं खान पान से संबंधित दुकाने 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली
रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 06.00 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके
लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

• दुकानों का निरन्तर निरीक्षण कराया जाए। दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं
मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1
गज की दूरी पर घेरे बनाए । ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना
एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जाये ।

उपरोक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन किये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला
दंडाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में विधि अनुरूप धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता
तथा अन्य विधान अनुरूप नियमानुकूल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।