राशन दुकाने, शासन द्वारा संचालित व अनुबंधित दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी, आटा चक्की, खाद, बीज, पशु आहार, चश्में की दुकानें, नाई की दुकानें पूरे दिन के लिए खुलेंगे
देवास। जिले को अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 01 जून से 15 जून 2021 तक का रहेगा। इसके बाद जो भी स्थिति रहेगी उसके हिसाब से अनलॉक के बारे में विचार कर किया जाएगा। उक्त बातें कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने आज नगर निगम के पं. अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभाकक्ष में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की बैठक में दिए। बैठक में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की अधिकारीग उपस्थित रहे
अनलॉक में प्रतिबंधित गतिविधि
• सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे।
• सभी धार्मिक और पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
• अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी, अनुविभागीय अधिकारी को नाम की सूची आयोजन से पहले देनी होगी।
• संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा । शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
• संपूर्ण जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
• किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान की आनलाइन क्लासेस चल सकेंगी।
• गोया सब्जी मण्डी, शुक्रवारिया हाट सब्जी मण्डी, शालिनी मार्केट सब्जी मण्डी प्रतिबंधित रहेंगी। चाट-चौपाटी सयाजी द्वार, कैलादेवी मंदिर, भोपाल चौराहा प्रतिबंधित किए गए हैं। थोक फल व सब्जी विक्रेता पूर्व निर्धारित देवास मण्डी प्रांगण में फल व सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। खेरची सब्जी एवं फल विक्रेता स्थाई दुकानों के माध्यम से विक्रय नहीं करेंगे अपितु हाथ ठेलों के माध्यम से भ्रमण कर घर-घर जाकर सब्जी व फल विक्रय करेंगे।
अनलॉक में प्रतिबंन्ध से मुक्त रहने वाले गतिविधि
• आटा चक्की से लेकर सैलुन खुलेंगे- एक जून से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें शासन द्वारा संचालित और अनुबंधित दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी व दूग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें, चश्में की दुकानें, नाई की दुकानें पूरे दिन के लिए खुलेंगी।
• समस्त रेस्टोरेंट व भोजनालय कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे।
• परिवहन की ये स्थिति सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी ।
• सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।
• ऑटो , बाइक, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी व निजी चार पहिया वाहनों में ‘ड्रायवर व दो पैसेंजरों को ( मास्क के साथ ) यात्रा करने की अनुमति होगी
• समस्त प्रकार के उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी।
• उद्योगों के कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
• अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।
• समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रह सकेंगे।
• समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किए जा सकेंगे ।
• समस्त लॉजिंग, होटल और रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुल सकेंगे।
• सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद बीज और कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।
• मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी।
• कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
• उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी।
• गांवों में ये स्थिति- येंलो व ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य ग्रामीण विकास कार्य वा अन्य विभागों के निर्माण कार्य के साथ ही तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड के नियमों का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।
दुकानों पर सोशल डिस्टेसिंग का हो पालन, यदि कोई पालन न करें तो दुकान को करें सील
बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि सभी दुकानदार, प्रतिष्ठानों के संचालकगण कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करें यदि कोई दुकानदार पालन नहीं करें तो उनकी दुकान को सील करें तथा चालानी कार्रवाई भी करें। उन्होंने दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से कहा कि वे कोविड-19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार, अनुशासन दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा हो तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क एवं फेस शील्ड, पारदर्शी शीट का उपयोग करें। यदि कोई दुकानदार “नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये। प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी का पालन किया जाएं, हैण्डवॉश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएं तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाना सुनिश्चित करें।
बिना मास्क वालों पर की करे चालानी कार्रवाई
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. सिंह ने कहा कि जिले में कोई भी बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर घुमते हुए पाया जाए या फिर सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करे तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएं। इसके लिए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई करें उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।