27 पशुओं को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाने वाले के खिलाफ पशु क्रूरता अधि. के तहत मुकदमा दर्ज

देवास। शहर के नाहर दरवाजा थाने मैं अपराध क्रमांक 125/ 2021 को 11 डी पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है दिनांक 13 अप्रैल को इंदौर – देवास बाईपास रोड पर गुजरात ढाबे के सामने शाम 5 बजे के आस पास आरोपी शहादत खान उम्र 26 वर्ष निवासी जिला खरगोन तथा अरबाज पिता शदिक खान उम्र 27 वर्ष निवासी सदर वाहन अशोक लीलैंड में 19 पालतू पाडे वह 8 पालतू पाड़ी क्रूरता पूर्वक भरकर ले जा रहे थे कुल पशुओं की कीमत 90000 है प्रधान आरक्षक यशवंत तोमर ने मामले को विवेचना में लिया है।