• जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा स्कूल बैग पॉलिसी-2020 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
देवास। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के संबंध में जागरूकता शिविर सरस्वती ज्ञान पीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मण नगर देवास में आयोजित किया गया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल ने बताया कि स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के मुताबिक किसी भी कक्षा के बच्चे के बैग का वजन 5 किग्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों पर लागू होता है। स्कूल बस्ते के वजन से छात्र एवं छात्राओं के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है एवं बस्ते का अधिक वजन होने से गर्दन पीठ, रीढ की हड्डी पर अनावश्यक बोझ के कारण प्रभावित होती है। जिससे अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है। साथ ही यह बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग जितना कम हो उतना ही आवश्यकतानुसार करे एवं भ्रामक जानकारियां एवं संदेश दूसरों को भेजने से बचे। बच्चों को शिक्षा का अधिकार, नालसा बच्चों की मैत्रीपूर्ण सेवा योजना के साथ साथ अन्य योजनाओ से भी जागरूक किया गया। इस दौरान स्कूल प्राचार्य पी.एन. तिवारी, विद्यालय के शिक्षकगण, एच.के. शर्मा एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं।














