देवास। विशाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मार्यदित देवास वर्तमान में संस्था परिसमापनाधिन हैं के उपायुक्त सहकारिता जिला देवास में पदस्थ श्री डी.एस. बाल्के अंकेक्षण अधिकारी के द्वारा जांच करने के उपरान्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण रईस पिता निशार शेख निवासी 124 विशाल नगर ईटावा देवास एवं प्रफुल्ल पिता मांगीलाल सुराणा निवासी कर्मचारी कॉलोनी देवास के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा 420 भादवि का घटित होना पाया जाने से थाना सिविल लाईन देवास में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। संस्था के विरुद्ध श्री शरदचंद्र शर्मा एवं चन्द्रशेखर शर्मा निवासी महालक्ष्मी नगर इंदौर द्वारा शिकायत की गई थी। संस्था के तत्कालीन सदस्य की गोपाल पिता रामचन्द्र शर्मा निवासी बैंक नोट प्रेस कालोनी देवास के पक्ष मे वर्ष 1984 भूखण्ड क्रमांक 14 का विषय पत्र निष्पादित किया गया है जिसकी पुन: रजिस्ट्री गैर सदस्य की प्रफुल्ल पिता मांगीलाल सुराणा के पक्ष में संस्था के उपाध्यक्ष रईश शेख द्वारा भूखण्ड की रजिस्ट्री अनाधिकृत रूप से करवाई गई है। अपराध की जांच सिविल थाना देवास में विवेचनाधिन है।














