देवास। जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के गांव में एक कलयुगी पिता को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में न्यायालय ने अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दरअसल बीते 18 नवंबर 2020 को पीड़ित बालिका अपनी बहन व बुआ के साथ काम खेत पर काम कर रही थी। तब उसके पिता उसे किसी काम का बोलकर घर ले जा रहे थे तब रास्ते में पिता ने उसका हाथ पकड़कर उसकाे जबरन जंगल में ले जाकर उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया तब वह रोती हुई घर आयी और अपनी सारी बात अपनी माँ काे बताई। उदयनगर पुलिस ने पीड़िता के बताए अनुसार धारा 376 एवं पॉक्साे अधिनियम की धारा में केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आराेपी को गिरफ्तार किया गया।प्रकरण में पीड़िता एवं उसकी माता एवं अन्य साक्षियाें ने न्यायालय में घटना का समर्थन नहीं किया किन्तु डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव होने से एवं पीड़िता के मेडिकल कर्ता एवं अन्य गवाहाें के कथन के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बागली जिला देवास ने निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी पिता को 1000 रुपए के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।














