देवास। वर्ष 2020 में मादा तेंदुए का शिकार कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000-50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020 के फरवरी माह में प्राप्त सूचना बीट गार्ड तालोद के अनुसार वन परिक्षेत्र में एक मादा तेन्दुआ मृत अवस्था में मोटर साईकिल के क्लच ऐक्सीलेटर वायर से बंधी हुई पाई गई। मौके पर एक फंदा मिला जिसमे फसकर मादा तेन्दुए की मृत्य हो गई थी जिस पर आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया तथा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव कुमार कौशल जिला देवास द्वारा निर्णय देते हुए आरोपीगण • देवकरण पिता रायसिंह, • मंगू निहाल पिता हीराजी निहाल • कृपाल पिता पदम निवासी ग्राम तालोद तहसील सोनकच्छ जिला देवास। को धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000-50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक यशवंत तथा आरक्षक नर्मदाप्रसाद का विशेष सहयोग रहा।














