देवास : आयुक्त उज्जैन संभाग श्री संदीप यादव ने विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी बागली सुश्री नीलम सेठिया को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा सिविल सेवा (आचरण) के विपरीत आचरण करने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी बागली सुश्री नीलम सेठिया का निलंबन अवधि में मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय देवास रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी बागली सुश्री नीलम सेठिया प्रायः बैठक में अनुपस्थित रहती है, कर्तव्य पर उनकी उपस्थिति भी अनियमित रहती है, वे कर्तव्य पर अनुपस्थित अथवा अवकाश पर रहने की आदी हैं तथा शासकीय योजनाओं/गतिविधियों एवं कार्य के प्रति भी सुश्री सेठिया का रवैया पूर्णतः असहयोगात्मक, उदासीन व लापरवाही पूर्ण रहा है। “विभागीय महत्वपूर्ण योजनाओं में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि भी शत प्रतिशत नहीं हैं। सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण में भी कोई रूचि नहीं ली। समय-समय पर दी गई समझाइश के उपरांत भी प्रभारी परियोजना अधिकारी सुश्री नीलम सेठिया की कार्य प्रणाली एवं व्यवहार में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है, और न ही विभागीय योजनाओं व गतिविधियों के क्रियान्वयन को उनके द्वारा कोई गति प्रदान की जा रही है। कर्तव्यों के प्रति अत्यंत लापरवाह तथा शासन के कार्यों में उनके द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही हैं।














