• इंदौर का व्यापारी बनकर किसानो के साथ की थी 43 लाख से ज्यादा की धोखाधडी
देवास। जिले के टोंकखुर्द तहसील के ग्राम सवरसी के किसानो के साथ लॉकडाउन के समय इंदौर का व्यापारी बनकर 43 लाख से ज्यादा रुपए का धोखा करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 3 वर्ष कारावास व लाखों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020 में अप्रैल माह की 23 तारीख से वर्ष 2020 के मई माह की 10 तारीख तक के बीच में आरोपी लेखराज द्वारा इन्दौर के व्यापारी बनकर ग्राम सॅवरसी तहसील टोंकखुर्द जिला देवास के किसान श्यामलाल, प्रवीण, सागर, मनोहर आदि के साथ कृषि उपज लहसुन, प्याज एवं गेहू का सौदा कर धोखाधडी से गांव से ले गये थे। कृषि उपज की कुल रकम 51,43,880 रूपये थी जिसमें से 7,58,000/- रूपये अभियुक्त द्वारा दिये गये थे तथा 43,85,880 /- रूपये की धोखाधडी हमारे अन्न दाता किसानों के साथ आरोपी द्वारा की गई थी। कृषकों द्वारा भौंरासा थाने में आरोपीगण के विरूद्ध लिखित में शिकायती की गई थी जिस पर थाना भौंरासा में धारा 420,406 भादवि का अपराध आरोपी लेखराज के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी लेखराज पिता सालिगराम को धारा 420 के अपराध में दोषी पाते हुये 3 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्यके फरियादी कृषक के लिये 1,00,000-1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 406 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये 3 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक फरियादी कृषक के लिये 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।














