- [पुलिस अधिकारी] उन सभी मामलों में, जहां धारा 41 की उपधारा
- (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध उचित शिकायत की गई है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या उचित संदेह है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, अपने समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा।
- (2) जहां ऐसा नोटिस किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।
- (3) जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है और अनुपालन करना जारी रखता है, वहां उसे नोटिस में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
- (4) जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए अनिच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो सक्षम न्यायालय द्वारा इस निमित्त पारित किए गए हों, नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।