देवास। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी।
लोक अदालत जिला न्यायालय और नगर निगम में आयोजित होगी।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आमजन अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कर लाभांवित हो सकेंगे।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती अभिलाषा एन. मवार द्वारा 11 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में क्लेम, आपराधिक, सिविल, पारिवारिक, चैक बाउंस, विद्युत, आदि से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए आमजन से अपील की गई। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण कम समय में निराकृत होते हैं जिसका लाभ दोनों पक्षकार को मिलता है।
नेशनल लोक अदालत मे नगर निगम द्वारा करदाताओं को संपत्तिकर व जलकर चालु वित्तीय वर्ष 2024-25 की राशि जमा कराने पर नियमानुसार छूट दी जा रही है। नेशनल लोक अदालत के दिवस करदाताओं को अपने चालु वित्तीय वर्ष 2024-25 की राशि जमा कराने की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम कार्यालय व जिला न्यायालय मे शिविर लागाये जा रहे है। निगम कार्यालय मे कर जमा कराने का समय सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा न्यायालय परिसर मे सुबह 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक रहेगा। निगम सीमा क्षेत्र के करदाताओं से अपील है कि वे चालु वित्तीय वर्ष 2024-25 का कर जमा कराकर नियमानुसार मिल रही छूट का लाभ उठावें।