देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 05 आरोपियों को जिलाबदर किया है। जिसमें अजय पिता रामू कर्मा उम्र 25 साल निवासी ग्राम पाडियादेह थाना खातेगांव को एक वर्ष, समीर खां पिता वहीद खां उम्र 19 साल निवासी देवास को छ: माह, ईस्राईल उर्फ ईजराईल पिता ईस्माईल पिण्डारा उम्र 24 साल निवासी खातेगांव को छ: माह, हनीफ पिता इमरत मेवाती उम्र 57 साल निवासी ग्राम लेहकी थाना कांटाफोड को छ: माह एवं जयसिंह उर्फ बंटी पिता तोफानसिंह उम्र 27 साल निवासी ग्राम राजपुरा थाना बीनएपी को छ: माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।