Dewas कलेक्टर ने 3 आरोपी को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर…

  • जिलाबदर एक आरोपी शहर में घूमता हुआ मिला, गिरफ्तार

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 03 आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिलाबदर किया है। वही बीते 15 दिसंबर को जिलाबदर हुआ एक आरोपी शहर में घूमता हुआ मिला है जिसपर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

  • दरअसल पुलिस ने शुक्रवार को 3 आरोपी को जिलाबदर किया है जिसमें आरोपी अर्जुन चावरे उम्र 20 निवासी सांई कालोनी सतवास, थाना सतवास को मारपीट करना, गाली-गलौच, अवैध रूप से पिस्टल रखना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
  • आरोपी करण पिता राजेश चावरे उम्र 21 वर्ष निवासी सांई कालोनी सतवास, थाना सतवास को मारपीट करना, गाली-गलौच, अवैध रूप से पिस्टल रखना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
  • आरोपी महेश पिता अमर सिंह प्रजापत उम्र 40 साल निवासी ग्राम चंदवाना थाना खातेगांव को रास्ता रोककर मारपीट करना, गाली-गलौच करना, जान से मारने की धमकी, प्राण घातक चोंट पहुंचाना, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम करना, अवैध रूप से शराब बेचना, शराब की तस्करी करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
इसी के साथ पुलिस ने जिलाबदर के आरोपी नदीमउल्ला काजी उम्र 27 साल निवासी स्वास्तिक नगर देवास को शहर में नई आबादी क्षेत्र में घूमते हुए मिला जिसे कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर की है।