देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 05 आरोपियों को जिलाबदर किया है। जिसमें वसीम पठान उर्फ वसीम काजी पिता जफर काजी उम्र 28 साल निवासी ईटावा देवास को एक वर्ष, हलदुल उर्फ संतोष पिता कुंवरसिंह यादव उम्र 29 साल निवासी खातेगांव को एक वर्ष, जीवन पिता चम्पालाल गुर्जर उम्र 41 साल निवासी मचवास को एक वर्ष तथा नदीम पठान उर्फ नदीम उल्लाह काजी पिता जफर काजी उम्र 26 साल निवासी ईटावा देवास को एक वर्ष के लिए एवं गोलु उर्फ राकेश पिता रामचन्द्र राठौर उम्र 38 साल निवासी नेमावर को 06 माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।