देवास। कलेक्टर एवं चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 6 आरोपियों को जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने आबिद पिता शब्बीर उम्र 39 साल निवासी नई आबादी देवास, अर्जुन पिता सवाईसिंह उम्र 27 साल निवासी तालाब की पाल खातेगांव, राकेश पिता रतनलाल मलक उम्र 26 साल निवासी देवास, मोहननाथ पिता गणपतनाथ उम्र 41 साल निवासी ग्राम नकलन, कम्मु उर्फ कमलेश पिता रामचन्द्र यादव उम्र 32 साल निवासी खातेगांव एवं जगदीश पिता प्रताप उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम काली कोठी बागली को दो-दो माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिया है कि आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर उक्त सभी आरोपी जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।