Dewas : क्या आपके नाबालिग बच्चे बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं ?

• अगर हां तो आप पर लग सकता है जुर्माना, दो मामलों में नाबालिको के अभिभावकों पर 10-10 हजार का दंड

देवास। अब अगर आपके नाबालिक बच्चे बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे है तो उनके अभिभावकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे ही मामले में 2 नाबालिको के अभिभावकों पर कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

दरअसल यातायात व्यवस्था को सुगम एवं दुर्घटना रहित बनाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, ट्रैफिक नियमों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना है। जिस हेतु यातायात पुलिस देवास को सख्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। आये दिन 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे बिना ड्राइविंग लाईसेंस के अनियंत्रित रूप से वाहन चलाते हुए जिला अन्तर्गत घुम रहे है, जो न सिर्फ खुद की जान को खतरा हो सकते है बल्कि दुसरे की जान को भी खतरा पहुंचा रहे है। अभियान अंतर्गत जगह-जगह पर चेकिंग पाईंट लगाये गये है। इसी क्रम में जितेन्द्र पिता सुरेश निवासी आनन्द नगर देवास का नाबालिग बालक वाहन क्रमांक MP 41 ZJ 4810 एवं लोकेश पिता संतोष पटेल निवासी मकान नम्बर 316 मेंढकी चक देवास का नाबालिग बालक वाहन क्रमांक MP 09 DV 6046 चलाते हुए पाया गया जिस पर से यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। न्यायालय ने दोनो वाहन स्वामी को 10-10 हजार रूपये की राशि से दण्डित किया ।

उल्लेखनीय है कि अब तक कुल 13 नाबालिग वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 30, 200/- का समन शुल्क वसुला जा चुका है।

निम्न धाराओं द्वारा नाबालिग बच्चो एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। प्रमुख धाराएँ (मोटर वाहन अधिनियम – Motor Vehicles Act)

  • धारा 4/181 – बिना निर्धारित आयु और ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर लागू – ₹ 5000 जुर्माना या 03 माह की जेल या दोनों।
  • धारा 5/180 – वाहन मालिक द्वारा अयोग्य/बिना लाइसेंस व्यक्ति को वाहन देना ।अभिभावक पर लागू,यदि उन्होंने नाबालिग को वाहन चलाने दिया – ₹ 5000 तक जुर्माना ।
  • धारा 199(क)(2) – नाबालिग द्वारा अपराध की स्थिति में अभिभावक पर आपराधिक मामला दर्ज ।नाबालिग की गलती की जिम्मेदारी सीधे माता-पिता/अभिभावक पर – ₹ 25,000 जुर्माना + 03 वर्ष तक की सजा + वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त ।
  • धारा 185 – शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन चलाना ।पहली बार – ₹ 10,000 जुर्माना या 06 माह की जेल या दोनों,बार-बार उल्लंघन पर सज़ा दोगुनी ।उक्त धाराओं के माध्यम से यदि कोई नाबालिग बालक/बालिका वाहन चलते हुए पाए जाते है तो उनके अभिभावकों के विरुद्ध एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी ।