Dewas चेक बाउंस के मामले में अनाज मंडी व्यापारी को तीन माह की सजा, दो वर्षों में आया फैसला

देवास। चेक बाउंस प्रकरण में लगभग दो वर्षो में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त/आरोपी को सजा सुनाई, प्रतिकर सहित राशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा फैसला सुनाया गया। परिवादी नीरज पिता अशोक नामदेव निवासी आवास नगर, देवास द्वारा 2020 में शिकायत करते हुए न्यायालय की शरण ली थी।अभियुक्त/आरोपी शिव अग्रवाल पिता रामनिवास अग्रवाल, प्रोपराइटर गजानंद ट्रेडर्स, अनाज मंडी, देवास निवासी ग्राम गुराडिया भील, सिरोल्या जिला देवास को 3,50,000 (3,00,000 राशि, 40500 ब्याज सहित 9500 न्यायालय व्यय) रुपये का प्रतिकर परिवादी को देने का आदेश किया गया, साथ ही 3 माह का कारावास से भी दंडित किया गया। प्रतिकर की राशि अदा नही करने पर 3 माह का कारावास पृथक से भुगतना होगा।चेक बाउंस के प्रकरण में लगभग दो वर्षों में न्यायालय का फैसला आया है। प्रकरण में सफल पैरवी प्रवीण शर्मा एडवोकेट व सहयोगी दिनेश पालीवाल एडवोकेट ने की।