Dewas : ट्रेडिंग कर डबल मुनाफा देने का कहकर 2 व्यक्तियों ने इंदौर के व्यक्ति के साथ की 66 लाख से ज्यादा रुपयों की धोखाधड़ी

देवास। ट्रेडिंग कर डबल मुनाफा देने का कहकर देवास के रहने वाले 2 व्यक्तियों ने इंदौर निवासी एक व्यक्ति से 66 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी सहित चिटफंड अधिनियम की धारा के साथ अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी राजेंद्र सिंह पिता हरि सिंह जादौन निवासी छापरी जिला देवास और शिव राजपूत निवासी देवास ने इंदौर के मालवीय नगर निवासी मनोज पिता श्री रामदास नगरकर उम्र 45 वर्ष से ट्रेडिंग कर डबल मुनाफा देने का कहकर 66 लाख 70 हजार रूपए लिए थे।
घटना देवास शहर के विकास नगर चौराहा पर 27 जनवरी 2021 की बताई गई है। पैसे ना लौटाने और अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलते ही फरियादी मनोज नगरकर औद्योगिक थाना देवास पर 27 अप्रैल 2022 गुरुवार को शिकायत दर्ज कराते हुए एक आवेदन दिया जिस पर औद्योगिक थाना पुलिस ने आरोपियों पर धोखाधड़ी की धारा 420 चिटफंड अधिनियम की धारा 1982 के साथ अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। औद्योगिक थाने से प्राप्त जानकारी अनुसार मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नही हुई है और मामले में विवेचना की जा रही है मामले की विवेचना औद्योगिक थाने में पदस्थ उप निरीक्षक जितेंद्र यादव द्वारा की जा रही है।