- निर्धारित समयाविध के पश्चात् होगी चालानी कार्यवाही…
देवास। जिला परिवहन अधिकारी देवास श्रीमती जया वसावा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट आगामी 15 दिसम्बर से पूर्व लगावाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि निर्धारित समयाविध के पश्चात् हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगावाने के लिए लगभग 500 रूपये एवं चार पहिया वाहनों के लिये 800 से 1000 रूपये अनुमानित फीस चुकाना होगी। नई हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिये वाहन कम्पनी में शो-रूम में जाकर अथवा ऑनलाईन www.bookmyhsrp.com पर आवेदन किया जा सकता है। शो-रूम पर भी फीस ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा जमा फीस की रसीद वाहन स्वामियों को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कई फायदे
- हाई सिक्योटिरी नंबर प्लेट में आसानी से साफ नंबर दिखाई देगा।
- नंबर प्लेट पंच होने से आसानी कोई बदल नहीं सकेगा।
- नंबर प्लेट से वाहन और वाहन की जानकारी आसानी से मिल जाएगी।
- डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन सकेगी।