- इंदौर निवासी 4 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज
देवास। औद्योगिक थाने पर भूमि विक्रय करने के सौदे में 43 लाख से ज्यादा की रकम हड़पने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है।
दरअसल बीते मंगलवार को दर्ज हुई प्राथमिकी में फरियादी तरुण यादव निवासी राजौदा ने बताया कि मैने वर्ष 2022 के सितम्बर माह में साढ़े टीन बीघा जमीन शिप्रा के समीप ग्राम सुकलिया में क्रय की थी जिसे मैने संतोष पाटीदार, राम चौधरी, भरत राजोरिया सभी निवासी जिला इंदौर के माध्यम से क्रय की थी।
इस तीनों द्वारा कहा गया कि उक्त जमीन की हमारे पास सौदा चिट्ठी (एग्रीमेंट) है हमने जमीन की पूरी राशि जमीन मालिक अंजू तड़ियाल को दे दी है और रजिस्ट्री होने वाली है। फरियादी तरुण चौधरी को उक्त जमीन पसंद आई और उन्होंने जमीन खरीदने की बात कही फरियादी तरुण ने सौदे के 51 लाख रुपए उक्त तीनों व्यक्ति को दे दिए तीनों ने जमीन मालिक अंजू को साढ़े 8 लाख रुपए दिए बाकी साढ़े 42 लाख रुपए आपस में बांट लिए।
तीनों आरोपितों ने जमीन मालिक अंजू को धोखे में रखकर पूर्ण राशि का भुगतान किये बिना रजिस्ट्री करवा दी। बाद में अंजू तड़ियाल ने एसडीएम न्यायालय देवास में अपील- करके फरियादी तरुण का नामांतरण निरस्त करवा दिया। मामला उलझने के बाद फरियादी तरुण ने जमीन मालिक अंजू को सौदे की शेष रकम दी और नामांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई वहीं आरोपितों द्वारा धोखे से हड़प किए 43 लाख रुपये वापस नहीं लौटाये जा रहे हैं। जिसका शिकायती आवेदन मैने औद्योगिक थाने पर बीते लगभग 5 से 6 माह पूर्व दिया था जिसमें बीते मंगलवार को आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है।
पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों पर धोखाधड़ी की धारा 420 के तरह प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना औद्योगिक थाना में पदस्थ सहायक उप निरक्षक नितिन सिंह कर रहे है। तीनों आरोपियों के साथ पुलिस ने चौथे व्यक्ति को भी आरोपी बनाया है जिसके खाते में उक्त तीनों आरोपियों द्वारा धोखे से हड़पे पैसे का चेक डला था।
पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार मामले की विवेचना की जा रही है प्रकरण की विवेचनाऔद्योगिक थाना में पदस्थ सहायक उप निरक्षक नितिन सिंह कर रहे है। आरोपियों पर पूर्व में भी इंदौर पर धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज है।
मेरे साथ आरोपियों ने 43 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी कर रकम हड़पी है पुलिस से आशा है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर मुझे मेरी रकम वापिस दिलाई जाए।
तरुण चौधरी फरियादी