देवास। दिनांक 31 अगस्त 2021 तक निगम संबंधी करो पर शासन निर्देशानुसार विगत दिनो लगा लॉक डाउन के कारण संपत्तिकर, जलकर, के करदाताओ द्वारा अपने बकाया करो का भुगतान नही किया गया है, ऐसे बकाया करदाताओ के लिये नगर निगम द्वारा बकाया करो पर लगने वाले सरचार्ज (अधिभार) मे छूट प्रदान की जा रही है। आयुक्त विशालसिह चौहान ने बताया कि ऐसे करदाता जिनके संपत्तिकर के त्रुटीपूर्ण खाते व जिनके भूमि, भवन के एक स्क्वेयर फीट के त्रुटीपूर्ण खाते है वे करदाता निगम कार्यालय मे दस्तावेज प्रस्तुत कर तत्काल उन खातो को सुधार कार्य करवाकर दी जा रही छूट के साथ अपने विलम्बित करो का भुगतान कर सकते है। निगम द्वारा कर संबंधी समस्याओ के तत्काल निराकरण लिये व्यवस्था की गई है। आयुक्त ने बकाया करदाताओ से अपील की है कि वे अपने बकाया करो का भुगतान कर लगने वाले सरचार्ज मे दी जा रही छूट का लाभ लेवें।