• जनसुनवाई में की गई शिकायतों में हुए कई चौकाने वाले खुलासे…
देवास। शहर मे आजकल नियम कानून को ताक में रखकर अवैधानिक रूप से शराब विक्रय लगातार सुर्खियों में है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी एवं शिवसेना द्वारा नशे के इस कारोबार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की जरूरत भी व्यक्त की गयी है। इसी बीच कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में अवैध शराब विक्रय को लेकर शिकायतें की गयी है। प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर को की गयी शिकायतों में अवैध शराब विक्रय के कई चौकाने वाले तथ्यात्मक खुलासे सामने आये है। आबकारी नीति 2023 के बिन्दू क्रमांक 30 के मुताबिक शराब की दुकानें खुलने का समय प्रातः: 8.30 बजे का है। 8.30 को दुकान खुलने पर 9.30 बजे तक एक घंटा तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। इस दौरान साफ सफाई एवं लेखा जोखा संधारण किया जा सकता है, लेकिन शहर में प्रात: 8 बजे से ही शराब बिकना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार दुकान बंद होने का समय रात्रि 11.30 बजे तक का है, लेकिन इसके बावजूद देर रात 12 बजे तक या इसके पश्चात शटर गिराकर भी शराब बेची जा रही है। जनसुनवाई में की गयी शिकायत में यह बात भी सामने आई है कि ठेकेदार द्वारा दुकान पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दामों पर शराब बेची जा रही है। मूल्य से अतिरिक्त 10 रुपये से लेकर 30 रूपये तक अधिक रुपये लेकर ग्राहकों को लूटा जा रहा है।
धर्मस्थलों के आसपास संचालित हो रही शराब दुकानें : जनसुनवाई में अलग अलग की गयी इन शिकायतों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा शहर में धार्मिक स्थलों के आसपास शराब दुकानें संचालित किये जाने की शिकायतें भी की गयी है। शिकायत कर्ता रवि साहू, नरेन्द्र पडिय़ार, शेखर कौशल, मकसुद शेख, अमजद, मेहमूद, गुरूमीत सिंह ने शिकायत करते हुए कहा है कि शहर में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2023 के विरूद्ध धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी के अन्दर शराब बेची जा रही है। जिले के आबकारी अधिकारियों ने जिले की कई शराब दुकानों का भौतिक सत्यापन कराए बगैर ही शराब दुकानों को संचालित करने की अनुमतियां प्रदान कर दी गई है। इन सभी शराब दुकानों को उनके निर्धारित क्षेत्र से हटाकर शराब ठेकेदारों के बतलाए गए अन्य स्थानों पर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें अनुमति प्रदान की गई है। जिसकी वजह से शासन की आबकारी नीति का पालन नहीं हो पा रहा है। नावेल्टी चौक पर संचालित होने वाली शराब दुकान को ईदगाह मस्जिद से कुछ दूरी पर एबी रोड पर संचालित किया जा रहा है। इस्लाम धर्म में शराब को हराम बताया गया है, लेकिन शराब ठेकेदार और आबकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा ईदगाह मस्जिद से मात्र 73 मीटर की दूरी पर इस शराब दुकान को संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। भवानी सागर क्षेत्र में संचालित की जाने वाली शराब दुकान को एबी रोड पर बस स्टैंड के सामने गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब के नजदीक 88 मीटर की दुरी पर संचालित किया जा रहा है। उज्जैन रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन के सामने की शराब दुकान को उज्जैन रोड पर स्थित हनुमान मंदिर से मात्र 46 मीटर की दूरी पर संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार बावडिय़ा क्षैत्र में 2 शिव मंदिरों के बिल्कुल नजदीक मात्र 10 से 20 मीटर की दूरी पर शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। अब शहर में चारो तरफ अवैधानिक शराब बिक्री के शौर के बीच जनसुनवाई में की गयी शिकायतों को संज्ञान में लेकर कलेक्टर क्या कार्यवाही करते है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।