देवास। लगातार मिल रही शिकायत के बाद कलेक्टर द्वारा तहसीलदारों को नियम विरुद्ध चल रहे डीजे को जब्त करने एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11:00 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये थे। नियम विरुद्ध चल रहे डीजे पर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। जिसके बाद अब पुलिस की कार्यवाही देखने को मिल रही है।
शहर में पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। जिसमें पहले प्रकरण में देर रात अपने घर के बाहर समय सीमा के बाद बड़े स्पीकर बजाकर आसपास के लोगों को परेशान करने व म.प्र. कोलाहल अधिनियम एवं श्रीमान जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करते हुए आरोपियो के विरूद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण
- रामप्रसाद बामनिया पिता रणजीत निवासी शंकरगढ़ ईंट भट्ठा
- सुमित नागर पिता मिश्रालाल नागर निवासी ढांचा भवन देवास
दूसरे प्रकरण में नियम विरूद्ध डीजे बजाने पर आयोजकों और डीजे संचालकों पर कोलाहल अधिनियम 182 A(4), 179(1) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुनः पुलिस ने उक्त आरोपियों को जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते पाया गया जिस पर थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने वाहन क्रमांक MP 04 GB 9605 मय 10 डीजे साउंड बॉक्स,2 जनरेटर एवं 7 हैलोजन लाइट के साथ जप्त किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित करवाने हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया। आरोपियों को नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई ।
- रवि पिता हीरालाल परमार
- दिलीप पिता मांगीलाल कहार उम्र 47 साल
- दीपक पिता संतोष लोहानिया उम्र 25 साल
- मनीष पिता दिलीप कहार उम्र 25 साल निवासीगण ग्राम नागोरा रोड़ सुकलिया क्षिप्रा