देवास। शासन निर्देशानुसार आगामी 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्री का पावन पर्व होने के कारण शहर के पशुवध गृह बंद रखने के साथ ही चिकन मटन, मांस, मछली, अण्डे का व्यवसाय पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
इस संबंध मे उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया ने शहर मे पशुवध गृह के बंद रखने के साथ ही चिकन, मटन, मछली, अण्डे के व्यवसायियों को निर्देश दिये है कि वे आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपना व्यवसाय एक दिवस पूर्णत बंद रखें। 8 मार्च को पशुवध गृह बंद नही रखने, तथा चिकन, मटन, मछली, अण्डे का व्यवसाय करते हुए पाये जाने तथा आदेश की अव्हेलना करने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 154 उपधारा (1) मे उल्लेखित नियमों अनुसार व्यवसायियों पर कार्यवाही की जावेगी। महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने धार्मिक आस्था को दृष्गित रखते हुए तथा शासन निर्देशों का पालन करने की अपील समस्त मांस, चिकन, मटन, मछली, अण्डा व्यवसायियों से की है।