देवास । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक देवास के प्रतिवेदन के आधार अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर ग्राम बांगर में स्थित होटल मेपल्स ब्ल्यू को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सील किया है।
5 जून 2021 को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उज्जैन-देवास रोड स्थित होटल मैपल्स ब्लू में छापामार कार्यवाही करके सैक्स रैकेट को पकड़ा था। पुलिस द्वारा दिल्ली की 6 लड़कियों समेत कुल 12 आरोपियों को पकड़ा था। बीएनपी पुलिस द्वारा अशोक निवासी राजगढ़, जायस निवासी धार, सूरज भान निवासी दिल्ली, राहुल निवासी दिल्ली, विनोद निवासी इंदौर को गिरफ्तार कर 4 पहिया वाहन भी जप्त किये थे। इस होटल में पहले भी गैर क़ानूनी काम व एक युवक की पहले भी डूबने से मौत हो चुकी है।इस होटल के 4 मालिकाना पार्टर है व इन्होंने अशोक नाथ नामक व्यक्ति को लीज पर दे रखा था जो कि इस रैकेट का मुख्य सरगना है।
पुलिस को मुखबिर द्वारा सुचना मिली कि ग्राम बांगर मे होटल मैपल ब्लु मे अनैतिक देह व्यापार चलाया जा रहा है। मुखबीर सूचना के बाद पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन के अवगत कराकर व आदेशानुसार हमराह स्टाफ होटल के अन्दर पहुँचने पर होटल के फर्स्ट फलोर पर बने कमरों में देह व्यापार कि तस्दीक करते 5 कमरो से 6 युवक व 6 युवति संग्दिध हालात में पाए गए जिन्हें बाद आरोपीगण 1. अशोक पिता रोडजीनाथ, 2. जयेश पिता रुपनारायण विश्वकर्मा जाति सुतार 3. सूरजभान पिता प्रेमपालसिंह जाति राजपूत, 4. विनोद पिता गोपाल राठौर जाति राजपूत, 5. अमित पिता इन्द्रदेव गुप्ता जाति बनिया उम्र 24, 6. राहुल पिता संतोष गुप्ता जाति बनिया उम्र 25 साल समक्ष उपरोक्त पंचानो के समक्ष आरोपीगण पुरुषों को व महिलाओं को उनकी गरिमा सम्मान का ध्यान रखते हुए तलाशी लेकर पृथक पृथक गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे तैयार किये थे, बाद आरोपीगण से आने जाने के संबंध में पूछताछ करते आरोपी सूरजभानसिंह पिता प्रेमपालसिहं जाति राजपुत उम्र 33 साल निवासी बी 72 कर्णीविहार कालोनी पार्ट 4 न्यू दिल्ली के द्वारा बताया गया कि उसके दो वाहन होंडा अमेज कार क्रमांक DL4CAY 9124, महिन्द्रा झाईलो DL4CNB5009 हे जो होटल परिसर में खड़ी है जिनसे देह व्यापार में संलिप्त 6 लड़कियाँ को दिल्ली से लेकर देवास अनैतिक देह व्यापार हेतु लाया गया था जिसमें से होंडा अमेज कार क्रमांक DL4CAY9124 को आरोपी राहुल गुप्ता पिता संतोष गुप्ता के द्वारा व महिन्द्रा झाईलो DL4CNB5009 को स्वयं के द्वारा चलाकर लाना बताया बाद आरोपी विनोद राठौर पिता गोपाल राठौर जाति राजपुत निवासी खण्डवा रोड इन्दौर के द्वारा वाहन फोर्ड ईको स्पोर्ट कार क्रमांक MP 09 CV 7958 से देवास तक आना बताया व तीनो उक्त वाहनों को जप्त किये गए थे एवं जप्त शुदा सामग्री व गिरफ्तार शुदा आरोपीगणों को हमराही फोर्स की मदद से थाना बीएनपी देवास लेकर आये उक्त आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 3,4,5,7 बी अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 का पृथक से दर्ज कर विवेचना में लिया था