देवास। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग देवास द्वारा एक मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा स्टेशन रोड देवास को क्षतिपूर्ति दिये जाने बाबद आदेश पारित किया गया है।
प्रकरण अनुसार परिवादी हरिकिशोर शर्मा पिता सीताराम शर्मा का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा स्टेशन रोड देवास मे एक बचत खाता होकर बैंक द्वारा परिवादी को ए.टी.एम. कार्ड जारी किया गया था। परिवादी के उक्त बचत खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी ए.टी.एम के माध्यम से दिनांक 04.10.2020 को 10,000/- रू एव दूसरी बार राशि रू. 7500 /- कुल 17,500 / रू. निकाल लिये गये थे। जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा पुलिस थाना कोतवाली देवास एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा स्टेशन रोड देवास को की गई थी। शिकायत करने के उपरांत भी बैंक द्वारा परिवादी के खाते से निकाली गई राशि रू. 17,500 / परिवादी को नही लौटाये जाने पर परिवादी द्वारा अपने अभिभाषक विजय कुमार दुबे के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग देवास के समक्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा स्टेशन रोड देवास के मैनेजर के विरूद्ध एक परिवाद प्रस्तुत किया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा परिवादी साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजो से सहमत होते हुये प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा स्टेशन रोड, देवास को यह आदेश दिया है कि वह परिवादी को प्रश्नगत राशि रू. 17,500 / मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे तथा 3,000 रू. क्षतिपूर्ति राशि एवं 2000 / रू. परिवाद व्यय भी परिवादी को अदा किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में परिवादी की ओर से विजय कुमार दुबे एवं आशुतोष यादव अभिभाषक ने पैरवी की है।
